सोलर वाटर पंप को बेचने या घर में प्रयोग करने पर होगी कार्रवाई-अतिरिक्त उपायुक्त शर्मा
सोनीपत, 09 जून। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी शांतनु शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम से किसानों को खेतों में सिंचाई करने हेतु सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम 75 प्रतिशत अनुदान राशि पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं । इसका मकसद सिंचाई की लागत को कम करने के साथ-साथ बिजली की खपत में कमी लाना और डीजल पंप सेटों से होने वाले प्रदूषण से वातावरण को दूषित होने से बचाना भी है ।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि विभाग के पास किसानों द्वारा इन पंपों को उखाड़ कर किसी अन्य व्यक्ति को बेचने या दूसरी जगह प्रयोग करने की शिकायतें आ रही है । जो कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना हो रही है और सोलर पंपसेट का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने बताया कि इन पंपसेट को विभाग द्वारा स्थापित किए गए स्थान के अलावा किसी भी अन्य स्थान पर स्थापित नहीं करवाया जा सकता और ना ही इन्हें उखाड़ कर अपने घर में प्रयोग किया जा सकता। ऐसा करने वाले लाभार्थियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा ऐसे किसानों से अनुदान राशि भी वापिस वसूली जाएगी तथा कंपनियों द्वारा दी गई पंप सेट वारंटी भी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा ऐसे पंपों का निरीक्षण शुरू कर दिया गया है और निर्धारित नियमानुसार पंप नहीं मिलने पर संबंधित किसानों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।