बिहार

न्यायाधीश ने किया ग्राम कचहरी क्रियान्वयन एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन

सहरसा,17 अक्टूबर । ग्राम कचहरी के क्रियान्वयन एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी आनंद शर्मा, जिला लोक अदालत न्यायाधीश एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी अहमद अली अंसारी ने आज संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

इस अवसर पर कार्यक्रम में जिले के सभी सरपंच,पंच,वार्ड पंच,सचिव एवं न्याय मित्र कार्यक्रम मे भाग लिया। जिलाधकारी शर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर जब छोटे छोटे मामले का निबटारा ग्राम कचहरी मे होगा तो न्यायालय पर भी काफी कम बोझ पड़ेगा। साथ ही किसी बड़ी व अनहोनी घटना की संभावनाओं को भी रोकने में सहायक सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि आए दिन छोटी-छोटी घटनाएं बड़ी घटनाओं में तब्दील हो जा रही है।जबकि इन छोटी घटनाओं को समय रहते पंच, सरपंच एवं न्याय मित्र समय पर निष्पादित कर दे तो इन बड़ी घटनाओं पर विराम लग सकता है।उन्होंने कहा कि पंच, सरपंच, न्याय मित्रों की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायती राज एवं डिस्टिक लीगल अथॉरिटी द्वारा हर हफ्ते सप्ताह में 2 दिन हर पंचायत में ग्राम कचहरी लगाने का आदेश पारित किया गया है। पंचायती राज 2006 द्वारा ग्राम कचहरी को दिए गए अधिकार को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए जिला स्तर पर एक सेल का गठन किया गया है।

उन्होने कहा कि सभी पंच, सरपंच, नयाय मित्रों का मानदेय 15 दिनों के अंदर उनके खाते से हस्तांतरित कर दी जाएगी।इस अवसर पर लोक अदालत के जज ने कहा कि मूलभूत न्यायालय की परिकल्पना है कि सभी लोगो को सुगम और सहज न्याय सुलभ हो सके।इसीलिए ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है। लेकिन प्रभावी तरीके से इसका क्रियान्वयन नहीं होने के कारण समस्या जटिल बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि ग्राम कचहरी के सरपंच सहित अन्य सदस्यों को अपने अधिकार का उपयोग करते हुए कर्तव्य एवं न्याय के प्रति निर्वहन के लिए प्रेरित किया जाना आवश्यक है। इस अवसर पर सरपंच जिला संघ के अध्यक्ष रूपम देवी सहित अन्य लोगों ने कहा कि पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम कचहरी के सदस्यों का कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि की थानेदार बिना सरपंच के जांच के लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर दी जाती है।उन लोगों ने ग्राम कचहरी में गार्ड और चौकीदार उपलब्ध कराने की मांग की है।

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