दिल्ली

सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के खिलाफ 28 सितंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली, 26 सितंबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को करेगा। 28 सितंबर को ही मामले का निपटारा भी कर दिया जाएगा।

जैन ने जमानत याचिका दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने के राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विनय कुमार के फैसले को चुनौती दी है। 24 सितंबर को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विनय कुमार ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर विकास धूल की कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विनय कुमार ने 22 सितंबर को ईडी की याचिका पर सुनवाई की थी। ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले की सुनवाई स्पेशल जज गीताजंलि गोयल की कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी।

ईडी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन अपनी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गए। ईडी ने कहा कि उसने स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट से कहा कि सत्येंद्र जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस बात की पूरी आशंका है कि वो अपनी बीमारी का फर्जी दस्तावेज हासिल कर लेंगे लेकिन गीतांजलि गोयल की कोर्ट ने इस आशंका को नजरंदाज कर दिया।

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