क्राइमदिल्ली

सोशल मीडिया पर गलत अफवाह व सूचना फैलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज

नई दिल्ली

उत्तरी जिले के बुराड़ी मैदान में हिंदू महापंचायत के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, जिसकी पुलिस और डीडीए विभाग की ओर से कोई अनुमति नहीं ली गई थी।

वहीं उत्तरी-पश्चिमी जिले की डीसीपी उषा रंगनानी ने सोमवार को बताया कि मुखर्जी नगर थाना पुलिस ने आईपीसीपी की धारा 505 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत अफवाह व सूचना फैलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

उल्लेखनीय है कि मंगोलपुरी में रहने वाले सेव इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रीत सिंह ने उत्तरी पश्चिमी जिले के बुराड़ी ग्राउंड में हिंदू महापंचायत के आयोजन की अनुमति मांगी थी, जिसे पुलिस ने स्वीकृति नहीं दी। जबकि यह ग्राउंड डीडीए के अधीन है। डीडीए की ओर से भी इस ग्राउंड में तीन अप्रैल को महापंचायत कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी।

इसके बावजूद भी सेव इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रीत सिंह अपने समर्थकों के साथ बुराड़ी मैदान पहुंचे। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद भी पहुंचे थे।

हिंदू महापंचायत कार्यक्रम में करीब एक हजार व्यक्ति शामिल हुए थे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मुख्य वक्ताओं की तरफ से मंच से भड़काऊ भाषण दिए गए थे। मुख्य वक्ताओं ने दो समुदायों के बीच शत्रुता, नफरत और दुर्भावना को बढ़ावा देने वाले भड़काऊ भाषण दिए। पुलिस ने इस मामले में मुखर्जी नगर थाने में मामला दर्ज कर किया था।

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