अवैध रूप से किया जाने वाला किसी भी प्रकार का आवासीय, व्यावसायिक व औद्योगिक निर्माण स्वीकार्य नहीं-नगराधीश डॉ० अनमोल
सोनीपत, 15 नवंबर। नगराधीश डॉ० अनमोल ने कहा कि जिला में अवैध रूप से किया जाने वाला किसी भी प्रकार का आवासीय, व्यावसायिक तथा औद्योगिक निर्माण स्वीकार्य नहीं है। जहां भी अवैध निर्माण किया जाता है तो संबंधित अधिकारी उसे तुरंत ध्वस्त करवायें। यदि कोई तकनीकी अड़चन आती है तो अवैध निर्माण को सील करने की कार्रवाई अमल में लायें, किंतु अवैध निर्माण पर रोक लगाई जाए।
नगराधीश मंगलवार को लघु सचिवालय में अवैध निर्माण की रोकथाम के लिए गठित जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि समिति की बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों को अमल में लाया जाए। संबंधित अधिकारीगण अपनी प्रगति रिपोर्ट तथा एक्शन टेकन रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। जिला टास्क फोर्स समिति का गठन अवैध निर्माण रोकने के लिए किया गया है, जिसके लिए समिति को पर्याप्त शक्तियां दी गई है। समिति में शामिल अधिकारियों को इन शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। विशेष रूप से एसडीएम को अत्यधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं।
डॉ० अनमोल ने कहा कि डीटीपी द्वारा जारी एनओसी के बिना कोई भी रजिस्टरी न करें। अवैध निर्माण से आम जनमानस और सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार को राजस्व का घाटा होता है और लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं उठानी पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि सीएलयू, एनओसी, फायर स्कीम, नक्शा इत्यादि की अनिवार्य रूप से जांच की जाए। उन्होंन सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में अवैध निर्माण पर रोक लगवायें। राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर तुरंत प्रभाव से अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसें। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश कि वे अवैध निर्माणों के मामले में दी जाने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करें। साथ ही अवैध निर्माण ध्वस्त करने के मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मुहैया करवायें।
बैठक में एसडीएम गन्नौर सुरेन्द्र दून, डीएसपी रमेश कुमार, डीआरओ हरिओम अत्री, डीटीपी देशराज, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी पंकज गौड व प्रशांत कौशिक सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।