एआईएडीएमके का चुनाव चिन्ह ‘दो पत्ती’ फ्रीज करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज
नई दिल्ली, 18 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के चुनाव चिन्ह दो पत्ती को फ्रीज करने की मांग खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
खुद को जेजे पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष बताने वाले पीए जोसेफ ने पहले मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मद्रास हाई कोर्ट ने जोसेफ की याचिका खारिज करते हुए उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद जोसेफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जोसेफ ने अपनी याचिका में कहा था कि दो पत्ती चुनाव चिन्ह तब तक फ्रीज रखा जाए जब तक एआईएडीएमके के नेतृत्व का मसला सुलझ नहीं जाता है।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप पर कितना जुर्माना लगाया गया। क्या आप पर और 25 हजार का जुर्माना लगाया जाए, क्या आपके पास कोई काम नहीं है। इसके बाद चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।