कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने के लिए किसान 21 अक्टूबर तक सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाएं संबंधित दस्तावेज
सोनीपत, 08 अक्टूबर। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डïा ने बताया कि जिन किसानों ने फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत सुपर सीडर, एमबी प्लो, बेलिंग मशीन व पेडी स्ट्रा चॉपर आदि कृषि यंत्रों के लिए जिला को मिले टारगेट से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर इन किसानों का चयन ऑनलाईन ड्रा के माध्यम से 20 सितंबर को लघु सचिवालय में जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा किया गया था। उन सभी किसानों की सूची सहायक कृषि अभियंता कार्यालय राई में लगा दी गई है।
सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि सीआरएम स्कीम के तहत जीरो टिलेज, सुपर एसएमएस, स्ट्रा रेक, हैप्पी सीडर व रोटरी स्लेशर के लिए जिला को जो टारगेट दिया गया था, उसके लिए उतने ही किसानों ने आवेदन किए थे इसलिए विभाग द्वारा सभी आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक 184 किसानों में से 138 किसानों ने अपने दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाएं है। जिन्हें विभाग द्वारा कृषि यंत्र खरीदने के लिए परमिट जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा बचे हुए सभी चयनित किसान अपने कृषि यंत्रों से संबंधित सभी दस्तावेज 21 अक्टूबर तक सहायक कृषि अभियता कार्यालय राई में जमा करवाकर अपना परमिट प्राप्त करें।
श्री हुड्डïा ने बताया कि सभी चयनित किसानों को अब अपना पैन कार्ड, बैंक खाते पास बुक, परिवार पहचान पत्र, पटवारी रिपोर्ट, आधार कार्ड, आवेदन रसीद, स्वयं घोषणा पत्र, टैक्टर की वैद्य आरसी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की फोटो प्रति जमा करवाने अनिवार्य हैं। सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर ही किसानों को अनुदान प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि परमिट मिलने पर ही किसान अपना कृषि यंत्र हरियाणा सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर्ड निर्माता/डीलर से खरीद सकते है। ऐसे सभी निर्माताओं द्वारा प्रत्येक जिले में केवल 02 डीलर नियुक्त किए गए है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए 7357606155 या 9053551298 पर संपर्क कर सकते हैं।