घरेलू विवाद में छोटे भाई की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा
अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
दोनों भाईयों के परिवार में घटना से 15 दिन पहले भी हुआ था झगड़ा, तब छोटे भाई पर दर्ज कराया गया था मुकदमा
सोनीपत मोहाना थाना क्षेत्र के गांव नैनाततारपुर में घरेलू विवाद में छोटे भाई की चाकू घोपकर हत्या करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने दोषी बड़े भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गांव नैना ततारपुर की संतोष ने 11 मई, 2021 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसका रिश्ते में देवर राकेश 10 मई, 2021 की शाम को गांव में आया था। राकेश के खिलाफ उसकी भाभी ने 15 दिन पहले मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद वह शाम को गांव में आया था। गली में राकेश के बड़े भाई कृष्ण व अन्य ने चाकू से उस पर हमला कर दिया था। उसके बाद कृष्ण भाग गया था। राकेश को गंभीर हालत में नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया था। पीजीआई में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने कृष्ण के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मृतक राकेश पर हमले का आरोप उसके सगे भाई कृष्ण पर लगा है। दोनों भाईयों की पत्नी भी सगी बहन है। पुलिस ने मामले में आरोपित कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया था। उसने कहासुनी की रंजिश में वारदात को अंजाम देने की बात कही थी। मामले में बुधवार को सुनवाई के बाद एएसजे राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने आरोपित कृष्ण को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा दी है। साथ ही 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।